नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम‑आधारित स्वचालित सिस्टम (rule‑based automated process) के ज़रिए कम या शून्य (lower or nil) TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा. इसके लिए अब असेसिंग ऑफिसर को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी. टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए, जिनके पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज़ हैं, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि डिपॉजिटरीज़ Form 15G या Form 15H निवेशक से स्वीकार कर सकें और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को भेज सकें.’
Highlights:
आयकर कानूनों, टैक्स कलेक्शन से जुड़े कई बड़े ऐलान
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
FY27 के लिए अनुमान-
Non‑debt receipts: ₹36.5 लाख करोड़
Net tax receipts: ₹28.7 लाख करोड़
शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट घटाया गया. यह 5% से घटाकर 2% किया जाएगा.
रिटर्न संशोधन (Revised Returns) का समय बढ़ाया गया. नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.
ITR फाइलिंग की समयसीमा
ITR‑1 और ITR‑2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे. Non‑audit business cases और Trusts के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी. प्रॉपर्टी बेचने वाले NRI पर TDS नियम में बदलाव, अब TDS की कटौती निवासी खरीदार करेगा, पहले TAN की आवश्यकता होती थी, वह अब नहीं होगी.
आम आदमी के लिए टैक्स में क्या है?
1-नया इनकम टैक्स ऐक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. 1-जुलाई 2024 में लाए गए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हुई. नियमावली जल्द आएगी. फॉर्म आसान होगा. 2-विदेश यात्रा पर TCS घटकर 2 पर्सेंट हो जाएगा. 3-टैक्स रिटर्न के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा. 31 मार्च तक 4-स्वास्थ्य शिक्षा पर TCS घटकर 5 पर्सेंट से घटकर 2 पर्सेंट 5-NRI को संपत्ति बेचने-खरीदने पर TDS देना होगा 6-NRI को संपत्ति बेचने के लिए TAN नहीं देना होगा.
विदेशियों को टैक्स राहत का ऐलान
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशियों, छोटे करदाताओं और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़े टैक्स राहत उपायों का ऐलान किया.
1. Foreigners को टैक्स राहत
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत में पां साल तक रहने वाले विदेशी नागरिकों (foreign nationals) को उनकी non‑India earnings पर राहत मिलेगी.
2. Data push in India- foreign cloud companies को 2047 तक टैक्स हॉलिडे
बजट में प्रस्ताव किया गया है कि भारत में डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा.
3. Small taxpayers को राहत- automated TDS relief scheme
निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना प्रस्तावित करती हूं जिसमें rule‑based automated process के ज़रिए lower या nil deduction certificate प्राप्त किया जा सकेगा, बिना assessing officer को आवेदन दिए. इसके अलावा जिन निवेशकों के पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज़ हैं, उनके लिए डिपॉजिटरी को Form 15G या 15H स्वीकार करने और सीधे संबंधित कंपनियों को भेजने की अनुमति दी जाएगी.’


