हजारीबाग : हजारीबाग की सेवायत भूमि घोटाले में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर गुरुवार को Jharkhand High Court में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने Anti-Corruption Bureau (Jharkhand) को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
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सुनवाई Sanjay Kumar Dwivedi की एकल पीठ में हुई। विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. मजूमदार, अधिवक्ता निशांत कुमार रॉय और रोहन मजूमदार ने पक्ष रखा, जबकि ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की।
सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री का मामला
हजारीबाग में डीसी रहते हुए विनय चौबे पर सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री में शामिल होने का गंभीर आरोप है। इसी मामले में अगस्त 2025 में ACB ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की गई।
निचली अदालत से बेल याचिका हुई थी खारिज
इससे पहले हजारीबाग ACB की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब 10 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। इस बीच ACB को कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपना विस्तृत जवाब दाखिल करना होगा।


