Friday, June 26, 2026

रांची के बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों और स्कूलों को नगर निगम का अल्टीमेटम: 7 दिनों में लें फायर NOC, वरना सील होंगे भवन

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में कमर्शियल और बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम प्रशासन ने एक हाई-अलर्ट आम सूचना जारी करते हुए शहर के सभी बड़े भवनों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को सिर्फ 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त की ओर से 25 जून 2026 को जारी इस आदेश के तहत, तय समय सीमा के भीतर अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र ( NOC ) या वैधता प्रमाण पत्र नहीं लेने वाले भवनों को सीधे सील करने की चेतावनी दी गई है।

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रांची नगर निगम द्वारा जारी किया गया नोटिस

इन 5 श्रेणियों के भवनों पर विशेष नजर

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि झारखंड भवन उपविधि-2016 के तहत जिन भी भवनों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य है, उनके मालिकों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। निगम ने विशेष रूप से इन पांच श्रेणियों के संचालकों को रडार पर लिया है:

बहुमंजिली इमारतें: आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के अपार्टमेंट।

शैक्षणिक संस्थान: सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स।

अस्पताल और नर्सिंग होम: मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र।

होटल और लॉज: शहर में संचालित सभी छोटे-बड़े होटल।

रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल: जहां भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है।

7 दिन की डेडलाइन, खत्म होते ही कानूनी कार्रवाई

उप नगर आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में साफ कर दिया गया है कि इस आदेश को हल्के में लेने वाले भवन मालिकों के खिलाफ प्रशासन कोई ढिलाई नहीं बरतेगा।

यदि अगले 7 दिनों के भीतर वैध फायर एनओसी सबमिट नहीं की गई, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 और झारखंड भवन उपविधि-2016 की संबंधित गंभीर धाराओं के तहत कानूनी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले परिसरों को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाएगा।

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निगम कि अपील: कानूनी झंझटों से बचें, सुरक्षा अपनाएं

रांची नगर निगम ने शहर के सभी भवन मालिकों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स ( RWA ) और व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे इस जन सुरक्षा से जुड़े मामले में सहयोग करें। समय रहते अग्निशमन विभाग के मानकों को पूरा कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय हादसे और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

इस आदेश के बाद रांची के कमर्शियल हब जैसे मेन रोड, लालपुर, अशोक नगर और बरियातू इलाकों में स्थित बिल्डिंग्स के बीच हड़कंप मच गया है और फायर सेफ्टी ऑडिट की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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