रांची: रांची में ग्रामीण विकाग से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में आरोपी इंजीनियर अशोक कुमार गुप्ता ने सोमवार को PMLA की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के तुरंत बाद अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दे दी। इसके तहत अशोक कुमार गुप्ता को एक लाख रुपए का निजी मुचलका जमा करना होगा। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा और बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी।
Highlights:
ED ने दायर किया पूरक आरोप पत्र
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में प्रमोद कुमार समेत 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इस आरोप पत्र में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है। पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। इसके बाद से कई आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।
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कई आरोपियों को मिल चुकी है बेल
चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब तक इस मामले में कई आरोपी सरेंडर कर चुके हैं। अदालत ने उन्हें भी शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इससे मामले में कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। टेंडर घोटाला मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इसमें और खुलासे हो सकते हैं। अदालत में इस केस की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है।


