Tuesday, July 21, 2026

SC-ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कहा – धर्म परिवर्तन किया तो खत्म होगी दर्जा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट का फैसला सही

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।

कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में यह बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। कोर्ट ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है।

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अदालत ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के अनुसार संविधान के खंड 3 के तहत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है, वह संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता और न ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता।”

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एयर नाऊ स्पेशल

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