अयोध्या : अयोध्या प्रशासन ने यह आदेश जारी कर कहा कि रामलला मंदिर के 15 किलोमीटर दायरे में अब नॉन-वेज डिलीवरी नहीं होगी। यानी इस इलाके में अब कोई भी शख्स या गेस्ट हाउस ऑनलाइन मांसाहारी भोजन ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। अयोध्या प्रशासन ने यह फैसला पंचकोसी परिक्रमा के तहत कुछ चयनित जगहों पर नॉन-वेज फूड की डिलीवरी होने की शिकायतें मिलने के बाद लिया।
अधिकारियों ने बताया कि मंदिर से सटे इलाकों में कुछ होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस में नॉन-वेज फूड और शराब परोसे जा रहे थे। अयोध्या के कई हिस्सों में ढाबे और रेस्टोरेंट पर नॉन-वेज फूड परोसने पर पहले ही बैन लगा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद चुनिंदा जगहों पर ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए इस तरह का फूड परोसा जा रहा था। अयोध्या नगर निगम ने मई 2025 में अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और नॉन-वेज की बिक्री पर रोक लगाई थी। हालांकि शराब की बिक्री अब भी कहीं-कहीं जारी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन इलाकों में अभी भी दो दर्जन से ज्यादा दुकानें शराब बेच रही हैं। इसी तरह नॉनवेज बेचने की भी शिकायतें लगातार मिल रही थी। असिस्टेंट फूड कमिश्नर माणिक चंद्र सिंह ने कहा कि शिकायतें मिलीं थी कि नॉन-वेज फूड पर बैन होने के बाद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटकों को डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर ऑनलाइन नॉन-वेज फूड की डिलिवरी पर रोक लगाई गई है। सभी होटल्स, शॉपकीपर्स और डिलीवरी कंपनियों को सूचित कर दिया गया है।


