उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से कुल 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
Highlights:
किन पदों पर मिलेगी छूट?
सरकार के इस फैसले के तहत जिन पदों पर आयु सीमा में छूट दी गई है, उनमें शामिल हैं-
- आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला)
- आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस
- आरक्षी विशेष सुरक्षा बल
- महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी
- आरक्षी घुड़सवार पुलिस
- जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला)
इन सभी पदों को मिलाकर कुल 32,679 रिक्तियां हैं।
सरकार ने क्यों लिया फैसला?
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लंबे समय से युवा आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए सरकार ने एक बार के लिए यह राहत देने का निर्णय किया है। सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 के तहत आयु सीमा में यह छूट दी गई है। यह छूट उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत दी गई है। शासनादेश संख्या 1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 5 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। इसके तहत सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप एक बार के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी।
जनप्रतिनिधियों की मांग का असर
इस मुद्दे पर पहले अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने सरकार से आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। इसके अलावा बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर युवाओं को राहत देने की अपील की थी।


