Monday, September 21, 2026

चौकीदार भर्ती मामले में बीट निवास की अनिवार्यता की शर्त को झारखंड हाईकोर्ट ने किया खत्म

झारखंड : झारखंड में चौकीदार भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही उलझन पर अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। अदालत ने कहा है कि चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का उसी बीट (कार्यक्षेत्र) का निवासी होना जरूरी नहीं है। इस फैसले से राज्य के कई अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनके आवेदन पहले इस तकनीकी कारण से खारिज कर दिए गए थे। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया है। अदालत ने माना कि केवल बीट क्षेत्र के निवास की शर्त के आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। चौकीदार बहाली पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, बीट का निवासी होना जरूरी नहीं

क्या है पूरा मामला

यह मामला पवन कुमार राय से जुड़ा हुआ है, जो गिरिडीह जिला के निवासी हैं। पवन कुमार राय ने चौकीदार पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनका आवेदन यह कहकर रद्द कर दिया कि वह उस संबंधित बीट के स्थायी निवासी नहीं हैं, जहां नियुक्ति होनी थी। प्रशासन के इस फैसले से असंतुष्ट होकर पवन कुमार राय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और इसे गलत बताया।

हाईकोर्ट का फैसला

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि नियमों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि चौकीदार पद के लिए उम्मीदवार का उसी बीट का निवासी होना जरूरी है।
अदालत ने माना कि केवल तकनीकी आधार पर किसी योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करना सही नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने पवन कुमार राय के पक्ष में फैसला सुनाया।

अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य भर के उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनके आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिए गए थे क्योंकि वे संबंधित बीट क्षेत्र के निवासी नहीं थे। अब जिला स्तर पर होने वाली चौकीदार नियुक्तियों में आसपास के बीट क्षेत्रों के उम्मीदवार भी दावेदारी कर सकेंगे। इस फैसले के बाद राज्य में चौकीदार पद की बहाली प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होने की उम्मीद है। अब प्रशासन को नियुक्ति में नियमों की सही व्याख्या करनी होगी और योग्य उम्मीदवारों को सिर्फ निवास के तकनीकी कारणों से बाहर नहीं किया जा सकेगा।

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एयर नाऊ स्पेशल

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