रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से उस समय बड़ी राहत मिली, जब हाईकोर्ट ने देवघर के मोहनपुर थाने में दर्ज केस को निरस्त करने का फैसला सुनाया। निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने की। मोहनपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। मामले में जानबूझकर प्रार्थी को फंसाया गया है।
यहां बता दें कि निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। बता दें कि देवघर के मोहनपुर थाना में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांड संख्या 281 /2023 दर्ज की गई थी.
इसमें निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल खरीद बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गाय- बैल की तस्करी की जाती है।


