हजारीबाग : निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को एक बार फिर झटका लगा है। ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) कोर्ट ने FIR संख्या 11/2025 से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। विनय चौबे पर भ्रष्टाचार और अनियमितता से जुड़ी गंभीर आरोपों की जांच ACB कर रही है। इसी मामले में उन्हें पहले गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद से वे जेल में हैं।
जमानत पर हुई सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से दलील दी गई कि उन्हें मामले में फंसाया गया है और जांच में पूरा सहयोग किया है। हालांकि, ACB की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी और तब तक विनय चौबे न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।


