रांची : सिविल कोर्ट में वार्षिक अवकाश के दौरान अदालती कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है. सिविल कोर्ट में वार्षिक अवकाश 16 अक्टूबर 2026 से 17 नवंबर 2026 तक रहेगा. इस अवधि के दौरान आपराधिक न्यायालयों में केवल अति-आवश्यक मामलों के निष्पादन के लिए न्यायिक अधिकारियों की विशेष ड्यूटी और इन-चार्ज कोर्ट की व्यवस्था तय की गई है. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.
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आदेश में सभी न्यायिक अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी अधिकारी को रोस्टर ड्यूटी से आपातकालीन अवकाश मिलने की स्थिति में उनके इन-चार्ज कोर्ट अधिकारी उनके सभी आवंटन संभालेंगे. किसी भी विपरीत स्थिति में, स्टेशन पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने कार्य के अलावा अन्य किसी भी कार्य का निष्पादन करेंगे.
स्टेशन छोड़ने की अनुमति से पूर्व, सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन) के कैडर अधिकारियों को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि सभी त्रैमासिक व मासिक विवरणी का अनुपालन कर दिया गया है. सभी अधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने से पहले अपना पता और चालू मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

