झारखंड : झारखंड हाईकोर्ट से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया है और नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस निचली अदालत को भेज दिया गया है. कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होकर वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था.
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इसके बाद, वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने और समन जारी करने के बाद, समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली गई। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने बहस की।

क्या है मामला
यह मामला वर्ष 2018 का है. 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने मानहानि का मुकदमा किया था.


