रांची : JSSC-CGL नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। पिछले साल दिसंबर महीने में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और पहली सुनवाई में ही याचिका खारिज कर दी गई, जिससे असफल अभ्यर्थियों व इस परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाने वालों को करारा झटका लगा है तो वहीं सफल अभ्यर्थियों को इस फैसले से राहत भी मिली है, जिसे पिछले साल के अंत में राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के 3 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे सही कहा है. गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था.
इसके बाद कई छात्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस दौरान इसी मामले में सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर किया गया था। इस बीच JSSC ने सीजीएल में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की तो वहीं बाद में सरकार ने सफल अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया था.


