रांची : JSSC की परीक्षाएं और JSSC CGL परीक्षा के बाद हुई नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी प्रार्थियों को राहत देते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में हुई.
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गुरुवार को प्रार्थी शालिनी सुंडी व अन्य, रोजलिन श्वेता तिग्गा एवं अन्य तथा ऋषिकेश सज्जन एवं अन्य से जुड़े मामलों में अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने सभी प्रार्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतिम आदेश उनके लिए बाध्यकारी होगा. साथ ही, उस आदेश के आधार पर सरकार कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी.


