Thursday, July 23, 2026

दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को राहत नहीं, जमानत पर टला फैसला

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को गुरुवार को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया। दोपहर में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने अभिनेता के वकील के अनुरोध पर जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी। साथ ही प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया है। इस फैसले के बाद राजपाल यादव को अभी कुछ दिन और तिहाड़ जेल में रहना होगा।

कोर्ट ने स्पष्ट कहा, “आप जेल इसलिए गए, क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।” अदालत की इस टिप्पणी से मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजपाल यादव ने 5 फरवरी को अदालत की फटकार के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला लंबित है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2010 का है। बताया जाता है कि फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से कर्ज लिया गया था। इसी से जुड़ा चेक बाउंस विवाद अदालत में चल रहा है। अभिनेता की ओर से दाखिल जमानत याचिका में एक पारिवारिक शादी में शामिल होने का कारण बताया गया है। हालांकि, अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तब तक राजपाल यादव की जमानत पर फैसला लंबित रहेगा। फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों की नजर अदालत के अगले आदेश पर टिकी है।

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एयर नाऊ स्पेशल

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