न्यूज डेस्क: टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर से अपने ग्राहकों को कॉलर का KYC-रजिस्टर्ड नाम दिखाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों- एयरटेल, जियो, Vi और BSNL को आदेश दिया है कि वो कॉलर नेम डिस्प्ले (CNAP) को बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन करें। यानी अब फोन में कोई भी कॉल अनजान नंबर से नहीं आएगी। हर कॉलर का नाम दिखेगा। यह सुविधा 4G और 5G नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए होगी।
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सभी को नहीं दिखेगा KYC रजिस्टर्ड नाम
KYC रजिस्टर्ड नाम सभी को नहीं दिखाई देगा। जो यूजर अभी भी 2G या 3G नेटवर्क पर हैं, उन्हें इनकमिंग कॉल्स में KYC रजिस्टर्ड नाम नहीं दिखेगा। यह सुविधा 4G या उससे ऊपर के नेटवर्क जैसे- 5G के लिए अनिवार्य की जा रही है। एयरटेल और जियो जैसे प्लेटफॉर्म्स बीते कुछ महीनों से अनजान कॉलर का KYC रजिस्टर्ड नाम अपने यूजर को दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें एक परेशानी है। कई यूजर्स का सिम कार्ड उनके नाम पर नहीं बल्कि परिवार के किसी अन्य यूजर के नाम पर होता है।
सभी को मानना होगा नियम
टिप्सटर के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से इस नियम को सभी टेलीकॉम कंपनियों- Airtel, Vi, Jio और BSNL को मानना होगा। यानी अभी तक अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर रही है ताे उसे भी कॉलर का KYC रजिस्टर्ड नाम दिखाना अनिवार्य होगा।

