पटना: LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने वाला है। घरेलू LPG सिलेंडर सब्सिडी वाले रेट पर लेने के लिए बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी उपभोक्ता को आधार के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी। जिन लोगों ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होगी।
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1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले रेट यानी RSP पर घरेलू LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) जरूरी होगा। इस नियम का मकसद सब्सिडी वाले सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल को रोकना है। साथ ही, इन सिलेंडरों को व्यावसायिक या औद्योगिक काम में इस्तेमाल होने से रोकने के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
बता दें, कि जिन एलपीजी उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया को करने की जरूरत नहीं है। और उन्हें गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी और बुकिंग में किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सरकार के नियमों और अपनी श्रेणी (जैसे उज्ज्वला योजना या सामान्य घरेलू उपभोक्ता) के अनुसार पहले की तरह ही सस्ती दरों पर एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होंगे।
जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करने की सलाह दी गई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इसे कई डिजिटल या ऑफलाइन माध्यमों से आधार ऑथेंटिकेशन करा सकते है। अगर आप चाहे तो एलपीजी रिफिल की डिलीवरी के वक्त डिलीवरीकर्मी के मोबाइल ऐप के जरिए भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करा सकते है। इसके अलावा एलपीजी वितरक की दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते है।
उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल ऐप से भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग कंपनियों के ऐप उपलब्ध हैं। इंडेन उपभोक्ता IndianOil ONE, भारत गैस उपभोक्ता HelloBPCLऔर HP गैस उपभोक्ता HP PAY ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण और e-KYC कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) पोर्टल पर वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध है। इसे देखकर उपभोक्ता पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ सकते हैं। जो लोग बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते या किसी वजह से नहीं करा पा रहे हैं, वे तेल कंपनियों के डिजिटल माध्यम से अपना विकल्प दर्ज करा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी की जगह बाजार कीमत पर LPG सिलेंडर मिलेगा।
जरूरत के अनुसार 5 या 10 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी लिया जा सकता है। यानी BAA नहीं कराने वालों के लिए LPG मिलना बंद नहीं होगा, लेकिन उन्हें सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण या LPG से जुड़ी जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं। या किसी तरह की परेशानी होने पर अपने LPG वितरक से भी जानकारी ले सकते है।


