रांची : शराब घोटाला मामले में कारोबारी अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका एसीबी की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी. उनकी ओर से बीते 16 सितंबर को अग्रिम याचिका की गई थी. बता दें कि एसीबी की जांच में झारखंड में हुए शराब घोटाला की अरविंद सिंह की संलिप्ता पाई गई है. दरअसल, एसीबी की विशेष कोर्ट से शराब घोटाले में संलिप्तता के आधार पर कई लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है. ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
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इधर हालांकि इस मामले में एसीबी ने अब तक जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे समेत जिन 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा था, उनके खिलाफ 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण कई आरोपियों को जमानत का लाभ मिला है।
तीन अन्य आरोपियों की याचिका पर फैसला आज
इधर शराब घोटाला मामला मामले में नामजद आरोपी अरुण कुमार, धनंजय कुमार और राजीव झा की अग्रिम जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. एसीबी कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट अपना आदेश आज शुक्रवार को सुनाएगी. तीनों आरोपियों की ओर से 15 अक्टूबर को अग्रिम याचिका दाखिल की गई थी.
शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा है. मामले में संलिप्त कई लोगों का नाम उजागार हुआ.लिहाजा जांच एजेंसी एसीबी उन सभी को गिरफ्तार करने को लेकर प्रयासरत है।

