रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL नियुक्ति 2023 को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है और राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल में चयनित 191 प्रार्थियों ने याचिका दायर कर सरकार के रद्द करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. जस्टिस दीपक रोशन की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई.
इसे भी पढ़ें : झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला, बिना अनुमति शादी करने वाले सरकारी कर्मियों की दूसरी पत्नी अनुकंपा की हकदार नहीं
आकाश गौरव एवं अन्य चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं दीपांकर राय ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. इससे पहले सोमवार को भी हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द मामले में राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाले 284 प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई कर उन्हें राहत देते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी.

