रांची : JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार है, मंगलवार को जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कार्मिक विभाग के फैसले पर लगाई गई रोक को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार से 48 घंटों में मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.
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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा- यह कई लोगों के भविष्य का मामला, 48 घंटे में जवाब दे सरकार, पुलिस पर पूरा भरोसा है लेकिन जांच सुस्त क्यों ? हाईकोर्ट में नीरज कुमार खेस, रमेश उरांव एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में प्रार्थियों की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, कुमार हर्ष, अमृतांश वत्स, दीपांकर राय, अर्पण मिश्रा और अंकित विशाल ने पक्ष रखा.

