Thursday, November 5, 2026

नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट का इंकार, ACF व FRO नियुक्ति मामला

रांची: जेपीएससी की ओर से आयोजित एसीएफ नियुक्ति परीक्षा 2024 व फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स नियुक्ति परीक्षा 2024 को रद्द करने के कार्मिक विभाग के आदेश पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

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बताया जा रहा है कि प्रार्थियों की ओर से जेएसएससी-सीजीएल, 11वीं से 13वीं जेपीएससी, एफएसओ और सीडीपीओ नियुक्तियां. रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के आधार पर ही एसीएफ व एफआरओ नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की थी ताकि सरकार नई नियुक्ति का विज्ञापन जारी न कर सके. इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति आने पर आप कोर्ट में हस्ताक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है. मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने पक्ष रखा.

बता दें कि बीते 18 अगस्त को कार्मिक विभाग ने जेपीएससी की ओर से आयोजित 21 परीक्षाओं व जेएसएससी सीजीएल  को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी. इसके अलावा 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की जांच सीआईडी से कराने से संबंधित अधिसूचना जारी किया गया था.

एयर नाऊ स्पेशल

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