Wednesday, September 16, 2026

नगर निकाय चुनाव पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, तीन सप्ताह में अनुशंसा भेजने का निर्देश

झारखंड : झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि चुनाव कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सरकार ने कहा-  चुनाव को लेकर पूरी तैयारी

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य तैयार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। चुनाव के लिए जरूरी डाटा तैयार कर लिया गया है। सभी अभिलेख अदालत के समक्ष पेश किए गए।इन बिंदुओं पर कोर्ट ने संतोष जताया और सरकार को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग ने मांगा तीन महीने का समय

सुनवाई में राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार उपस्थित रहे।
वहीं, झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए तीन महीने का समय मांगा। इस पर अदालत ने कारण स्पष्ट करने के लिए शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और रूल 393 के तहत मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था।

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याचिका रोशनी खलखो ने दायर की थी

यह मामला उस समय सामने आया था जब नगर निकाय चुनाव की तारीख को लेकर लगातार देरी हो रही थी। इसको लेकर रोशनी खलखो ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की थी। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब अदालत ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दे दिए हैं। अब तीन सप्ताह में अनुशंसा भेजने और चुनाव आयोग द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद अगली सुनवाई में चुनाव की दिशा तय हो सकती है।

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एयर नाऊ स्पेशल

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