रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिले में अंतरराज्यीय मानव तस्करी गैंग की भयावह खबर को गंभीरता से लेते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इसे जनहित याचिका में बदलते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव, रामगढ़ डिप्टी कमिश्नर और एसपी को नोटिस जारी किया है। साथ ही उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
स्थानीय समाचार पत्र में रामगढ़ में चार लाख में बिका भोजपुर का नवजात शीर्षक से खबर छपी थी। जिसमें बताया गया है कि बिहार के भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव पीएचसी अस्पताल में 7 दिसंबर को जन्म लेने के तत्काल बाद नवजात को 50 हजार में बेच दिया गया। नवजात कई बिचौलियों के हाथ से होते हुए अंततः चार लाख रुपए में झारखंड के रामगढ़ में खरीदा गया। इसके बाद से नवजात का लोकेशन नहीं मिल रहा है पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है।


