नई दिल्ली : SIR यानी मतदाता सूची के Special intensive Revision को लेकर देश में राजनीतिक बवाल जारी है. गैर भाजपा या गैर एनडीए दलों के नेताओं के बयानों और लगातार अलग-अलग राज्यों में अपरिहार्य स्थिति में BLO की हो रही मौत की खबरों के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चल रहे SIR को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को इस मामले में 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। ऐसे में सभी राज्यों के SIR मामलों में चुनाव आयोग को एक दिसंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। जबकि बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान Chief Justice ने कहा कि तमिलनाडु में हो रहे SIR मामले की सुनवाई अलग से सोमवार यानी एक दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि केरल से संबंधित मामले में दायर याचिका में स्थानीय निकाय चुनावों के कारण SIR को स्थगित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने केरल के लिए अलग से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
वहीं, पश्चिम बंगाल को लेकर याचिका कर्ता के वकील ने दावा किया कि SIR के दौरान 23 BLO की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इस गंभीर आरोप पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव कार्यालय से भी 1 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और समयबद्ध जवाब चाहिए। अगली दो सुनवाईयों यानी 2 दिसंबर और 9 दिसंबर में यह तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में SIR जारी रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा.
इधर ममता बनर्जी ने मंगलवार के बाद बुधवार को एक बार फिर से SIR को लेकर नया बयान दिया है। संविधान दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहे है। पूरे देश में मतदाता सूची के SIR के पीछे असली मंशा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC थी। इस बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अब तक लगभग 14 लाख गणना forms को “असंग्रहणीय” के रूप में पहचाना है। ECI अधिकारी के अनुसार, ये फॉर्म “असंग्रहणीय” हैं क्योंकि मतदाता या तो अनुपस्थित थे, डुप्लिकेट थे, मृत थे, या स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए थे।


