रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर अब सुनवाई तय हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की बेंच इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी।
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क्या है मामला?
छात्रों के एक समूह ने 14वीं JPSC परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षाओं में देरी और अनियमितता के कारण कई योग्य उम्मीदवार बिना परीक्षा दिए ही ओवरएज हो गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2026 में उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि तय की है। जबकि अभ्यर्थियों का तर्क है कि उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि कई वर्षों से परीक्षाएं नियमित रूप से नहीं हो पाई हैं।
20 फरवरी अंतिम तिथि
JPSC परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि आदेश से उनकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। JPSC के अभ्यर्थी सुमन चौबे, बसंत कुमार समेत 50 से अधिक छात्रों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले किशोर कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने भी उम्र सीमा में छूट को लेकर अलग याचिका दाखिल की थी।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी थी, ताकि उनका मौका न छूटे। अब सभी अभ्यर्थियों की नजर शुक्रवार की सुनवाई पर है। हाईकोर्ट का फैसला तय करेगा कि उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं और कितने छात्रों को इसका लाभ मिल पाएगा।


