पटना : राजधानी के बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में चर्चित खान सर उर्फ फैजल खान को पटना सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है तो वहीं जेल में बंद उनके दो गार्डों को भी जमानत दे दी है। खान सर को आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में अग्रिम जमानत मिली है. साथ ही उनके बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई.
बता दें कि 2 जून की रात मुसल्लहपुर में हुई मारपीट और फायरिंग मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर ने कोर्ट में अग्रिम याचिका दायर की थी। इससे पहले पूर्व में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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दरअसल खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के पास हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था. इस मामले में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था
वहीं इस मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में वे जमानत पर बाहर आए। बाद में खान सर के दो गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। दोनों उस समय से बेउर जेल में बंद हैं।
बाद में एक वीडियो सामने आने के बाद फैजल खान उर्फ खान सर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया था। उनपर गार्डों से फायरिंग का आरोप लगा था। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी। पुलिस तफ्तीश में दोनों गार्ड के हथियारों पर भी सवाल उठाए गए थे। अब उन्हें राहत दे दी गई है।


