Tuesday, July 28, 2026

पटना में फैज़ल खान उर्फ खान सर ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित

पटना : चर्चित यूट्यूब शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने पिछले दिनों अपने खिलाफ दायर आर्म्स एक्ट व हत्या के प्रयास मामले में कदमकुआं थाना में दर्ज प्राथमिकी मामले में पटना के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

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शनिवार को सरेंडर की थी चर्चा

इससे पहले शनिवार को खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की संभावना से इंकार करते हुए कहा था कि सोमवार को मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. खान सर की ओर से दाखिल की गई इस याचिका को लेकर कानूनी गलियारों में काफी चर्चा है. उनके समर्थकों और छात्रों की नजरें भी अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई है. हालांकि, याचिका से जुड़े मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर अंतिम निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा.

सिविल कोर्ट की सुरक्षा 

पटना सिविल कोर्ट परिसर में सुनवाई को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और गतिविधियां बढ़ने की भी संभावना है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिवक्ताओं और मीडिया की भी विशेष नजर इस पर बनी हुई है.फिलहाल सभी की निगाहें जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत पर टिकी है, जहां आज होने वाली सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं.अदालत के फैसले के बाद ही मामले की आगे की कानूनी दिशा तय होगी.आपको बताएं कि किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत के आदेश और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही माना जाता है.

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