पटना : 2 जून को बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के बाहर हुए फॉयरिंग मामले में खान सर उर्फ फैज़ल खान के कदमकुआं थाना में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में सिविल कोर्ट में सरेंडर करने की चर्चा शनिवार दोपहर को खूब रही. हालांकि कई घंटों के इंतजार के बाद भी सिविल कोर्ट में न तो खान सर दिखाई दिए और न ही उन्हें सरेंडर करने की कोई प्रकिया ही दिखी. इससे पहले खान सर की गिरफ्तारी को लेकर पटना पुलिस की विशेष टीम ने शुक्रवार को पूरी रात प्रयास करती रही.
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वकील का सरेंडर से इंकार
इधर खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। शनिवार को उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा है कि वे सरेंडर नहीं करेंगे। इस बीच उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि सरेंडर का चांस नहीं है। यह पूरी तरह फंसाने की साजिश है। इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सोमवार को दायर की जा सकती है।
इस बीच कोर्ट पहुंचने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात रही। सभी गेटों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में रहे। एफआईआर में नाम जोड़े जाने के बाद से उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।


