रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले की प्राथमिकी (एफआईआर) को निरस्त कर दिया है. मामला साल 2014 का है.
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जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया. अदालत ने याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के खिलाफ इस मामले में चल रही कानूनी कार्रवाई पर पूरी तरह विराम लग गया है.
दरअसल यह मामला 12 साल पहले वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब कथित आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 418/2014 के तहत तत्कालीन सीएम के रूप में हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बाद में इस एफआईआर को चुनौती देते हुए उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की गई थी.




