गिरिडीह : गिरिडीह नगर निगम ने जोहार वंदन हर अभिनंदन यात्रा से संबंधित होर्डिंग बिना अनुमति लगाने के मामले में समाजसेवी सह भाजपा नेता विनोद कुमार सिन्हा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नगर आयुक्त में ने नोटिस जारी कर संबंधित होर्डिंग 50 तत्काल हटाने और जुर्माने की राशि नगर निगम कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है. वहीं, भाजपा नेताओं ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे पक्षपातपूर्ण बताया है.
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नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 के तहत नगर निगम क्षेत्र में प्रचार-प्रसार और विज्ञापन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
गौरतलब है कि जोहार वंदन अभिनंदन यात्रा को पहले प्रशासनिक स्तर पर अनुमति दी गयी थी, लेकिन बाद में आदेश निरस्त कर दिया गया. यात्रा में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अनुमति रद्द होने के बाद झंडा मैदान में नुक्कड़ सभा कर युवाओं से संवाद किया था।

