Tuesday, September 22, 2026

सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 सजायाफ्ता आरोपी बरी

रांची: रांची से बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उनके साथियों की हत्या के मामले में निचली अदालत से उम्रकैद की सजा पाए पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभी की सजा निरस्त करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

किन आरोपियों को मिली राहत

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विकास तिवारी, संतोष पांडे, विशाल कुमार सिंह, राहुल देव पांडे और दिलीप साव की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया। यह फैसला जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सुनाया। यह मामला हजारीबाग सदर कांड संख्या 610/2015 से जुड़ा है। हजारीबाग सिविल कोर्ट ने वर्ष 2020 में पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

क्या था पूरा मामला

2 जून 2015 को गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव और उनके दो साथियों को पेशी के लिए जेपी कारागार से हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया था। सुबह करीब 11 बजे कोर्ट परिसर में पहले से घात लगाए अपराधियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में सुशील श्रीवास्तव समेत ग्यास खान और कमाल खान की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने पांच को दोषी ठहराया था, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। बाद में दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और अपील पर सुनवाई के बाद निचली अदालत की उम्रकैद की सजा को निरस्त करते हुए पांचों आरोपियों को बरी कर दिया और उनकी रिहाई का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को मामले में बड़ा कानूनी मोड़ माना जा रहा है। अब इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।

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एयर नाऊ स्पेशल

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