रांची : झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक के लिए दायर IA पर सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने IA पर अपना फैसला सुनाते हुए हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई.
इसे भी पढ़ें : सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और अधिवक्ता शशांक शेखर ने बहस की. PMLA कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज करने का आदेश 8 जून को दिया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची के बड़गाईं स्थित एक भूमि से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में रांची PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज कथित भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज (आरोपमुक्ति) याचिका को खारिज कर दिया था. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में कल यानी शनिवार को सुनवाई की तारीख तय है.


