बिजनेस: अगर आपके घर में 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और आप उनके साथ विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
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नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट अब 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो भी समय पहले पूरा होगा, पासपोर्ट की वैधता वहीं खत्म हो जाएगी। ये नए नियम 17 सितंबर 2026 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। संशोधित नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट दिया जाएगा। यानी पासपोर्ट में वीजा और विदेश यात्रा के स्टैम्प के लिए पर्याप्त जगह रहेगी।
इसके अलावा पासपोर्ट की आवेदन फीस के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब फीस Schedule IV में तय दरों के अनुसार ली जाएगी। इसलिए पासपोर्ट बनवाने या Renew कराने से पहले मौजूदा फीस जरूर चेक कर लें। साथ ही आवेदन करते समय बच्चे का नाम, जन्मतिथि और माता-पिता से जुड़ी जानकारी सही तरीके से भरें। बच्चे की उम्र को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट Renew कराने की Planning भी पहले से कर लें, ताकि विदेश यात्रा के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।


