रांची: 14वीं JPSC परीक्षा धांधली मामले में पिछले महीने सीआईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए बुद्धेश्वर भगत की जमानत याचिका पर सीआईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अधिवक्ता कुंदर कुमार वर्मा के माध्यम से दायर की गई जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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बता दें कि जेपीएससी मामले में 22 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीआईडी ने 5 अगस्त को बुद्धेश्वर भगत को गिरफ्तार किया था. वह लोहरदगा जिले के बेजवाली गांव का रहने वाला है. बुद्धेश्वर वर्ष 2008 से नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कार्यालय में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था. इसी दौरान वर्ष 2022-23 में उसकी मुलाकात अभय कुमार तिवारी से हुई. अभय तिवारी NHM में आउटसोर्सिंग का काम लेने के सिलसिले में आया था. इसके बाद से ही दोनों हमेशा संपर्क में बने रहे और जेपीएससी परीक्षा धांधली में दोनों की संलिप्तता सामने आई।


