रांची : अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में मंगलवार को 14वीं जेपीएससी नियुक्ति के गड़बड़ी मामले में जेल में बंद आरोपी अभय कुमार तिवारी और उमेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत नौ सितंबर को इस मामले में आदेश सुनायेगी.
इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर में मरीन ड्राइव पर LPG टैंकर से गैस रिसाव से मची अफरा-तफरी, ट्रक से हुई टक्कर
14वीं जेपीएससी नियुक्ति में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को लेकर सीआइडी ने 21 जुलाई से कार्रवाई शुरू की थी. इसी क्रम में जेपीएससी कार्यालय में भी छापेमारी की गयी थी. जांच के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े कई तथ्य सामने आने के बाद पुलिस और सीआइडी ने कार्रवाई तेज की. 21 जुलाई को ही सीआईडी ने गोड्डा के पोड़ैयाहाट से आरोपी अभय तिवारी को गिरफ्तार किया था.

