रांची: जेएसएससी माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में कथित हैकिंग और 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं. इससे पहले बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला के लिए 29 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी. इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता चंचल जैन, अभिजीत इंद्र गुरु एवं अभिषेक कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.
इसे भी पढ़ें : रांची में रिम्स की 250 सीटों पर आज से नामांकन शुरू, स्टेट कोटा के तहत 208 सीटों पर होगा एडमिशन

