नई दिल्ली: विदेश जाने वालों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी हैं। पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। फीस में ये बदलाव 2012 के बाद पहली बार हुआ है।
Highlights:
नई फीस लिस्ट – कितना देना होगा?
नया पासपोर्ट / रिन्यूअल
- 36 पेज नॉर्मल: पहले 1500 → अब 2500 रुपए
- 36 पेज तत्काल: पहले 3500 → अब 5000 रुपए
- 60 पेज नॉर्मल: पहले 2000 → अब 3500 रुपए
- 60 पेज तत्काल: पहले 4000 → अब 6000 रुपए
पासपोर्ट खोने या खराब होने पर रिप्लेसमेंट चार्ज, यही सबसे महंगा पड़ेगा।
36 पेज वाले के लिए:
नॉर्मल प्रोसेस: 5000 रुपए
त्काल सर्विस: 7500 रुपए
60 पेज वाले के लिए:
नॉर्मल प्रोसेस: 6000 रुपए
त्काल सर्विस: 8500 रुपए
बच्चों के पासपोर्ट का क्या?
नाबालिग का 36 पेज पासपोर्ट खो जाए या डैमेज हो जाए तो:
नॉर्मल: 4250 रुपए
त्काल: 6750 रुपए
PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसी सर्विसेज की फीस भी बढ़ाई गई है। वैधता में कोई बदलाव नहीं, फीस बढ़ी है पर नियम वही रहेंगे।
बड़े लोगों का पासपोर्ट: 10 साल वैलिड
बच्चों का पासपोर्ट: 5 साल या 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो
पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं, पहले जैसे ही रहेंगे नियम
फीस बढ़ाने के साथ ही सरकार ने नियमों में वैलिडिटी की स्थिति को भी स्पष्ट किया है। वयस्क आवेदकों के लिए जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही अधिकतम 10 साल तक रहेगी।
वहीं, नाबालिगों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या उनके 18 साल की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) मान्य रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।




