पटना : राजधानी पटना के कदमकुंआ थाना में चर्चित यूट्यूब शिक्षक व कोचिंग संचालक फैज़ल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है. इस मामले में खान सर की ओर से सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. खान सर के खिलाफ बीते 2 जून को हुई कथित फॉयरिंग मामले में बीएनएस की अलग अलग धाराओं में आर्म्स एक्ट व हत्या का प्रयास मामले में कदमकुआं थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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दोनों पक्षों की सुनवाई
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फैजल खान का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है. वहीं, पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखी गई.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की. अदालत ने उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें राहत जारी रहेगी. ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
खान सर की तलाश में पुलिस
फिलहाल फैजल ख़ान उर्फ ख़ान सर पटना से फरार है. विवाद के बाद से उनकी कुछ पता नहीं चला है. दावा किया जा रहा है कि पुलिस के डर से फैजल खान फरार हैं. क्योंकि कोर्ट से राहत मिलने से पहले पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगादार दबीश दे रही थी.
फैजल ख़ान की गिरफ्तारी के लिए पटना के आस पास के जिलों में पुलिस की टीम ने लगातार छापेमारी की थी. इसकी जानकारी पटना के एसएसपी कार्तिक शर्मा ने खुद दी थी. आपको बता दें कि फैजल ख़ान ने बेल पिटीशन 6 जून को पटना व्यवहार न्यायालय में किया था. 8 जून को बेल पिटीशन रजिस्टर्ड हुआ और आज यानी कि 9 जून को इस पर सुनवाई हुई. जिसमें फैजल खान को बड़ी राहत मिली है.



