Thursday, October 29, 2026

झारखंड शराब घोटाला मामले में भाटिया वाइंस के मालिक भूपेंद्रपाल सिंह भाटिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

रांची : चर्चित शराब घोटाला मामले में कई आरोपियों में से एक भाटिया वाइंस एंड कंपनी के मालिक भूपेंद्र सिंह भाटिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने भूपेंद्र पाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एसीबी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक भूपेंद्र सिंह भाटिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी. इससे पहले भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया को झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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एसीबी की जाँच में करें सहयोग 

झारखंड हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए एसीबी की कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर की है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. शीर्ष अदालत ने भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया को एसीबी की जाँच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है.

राजस्व नुकसान का आरोप

भूपेंद्र पाल सिंह पर आरोप है कि भाटिया वाइंस एंड कंपनी ने बिना वैध एग्रीमेंट के ही शराब की बिक्री की और प्लेसमेंट से लेकर शराब की आपूर्ति तक की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है इससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ. इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. इस साल जनवरी के अंत में झारखंड एसीबी की टीम भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ गई थी. लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही भाटिया फरार हो गया था.

एयर नाऊ स्पेशल

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