रांची: झारखंड के चर्चित शरब घोटाला मामले में एसीबी की विशेष कोर्ट ने जेल में बंद छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने नवीन केडिया की बेल याचिका खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी नवीन केडिया पर झारखंड में निम्न गुणवत्ताल वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप है। इस मामले में एसीबी ने उन्हें पिछले महीने 11 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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क्या है पूरा मामला
11 मार्च को हुई गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने नवीन केडिया को 5 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। बता दें कि इसी मामले में साल के शुरू में 8 जनवरी को एसीबी के अनुरोध पर नवीन केडिया के खिलाफ वारंट जारी किया था और उसी दिन गोवा से नवीन केडिया को पकड़ा गया था। बाद में गोवा कोर्ट से उन्हें 4 दिनों की ट्रांजिट बेल मिली थी और 12 जनवरी को रांची स्थिति एसीबी मुख्यालय में उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन ट्रांजिट बेल के दौरान ही वह फरार हो गए थे। नवीन केडिया के फरार होने के बाद एसीबी ने उन्हें फिर से समन जारी किया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद दोबारा जारी वारंट के आधार पर उन्हें 11 मार्च को रांची में गिरफ्तार कर लिया गया।
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क्या है शराब घोटाला मामला
शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई 20 मई 2025 से लगातार जारी है। इस मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत डेढ़ दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि, इस मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण कई आरोपियों को डिफॉल्ट बेल भी मिल चुकी है। फिलहाल एसीबी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसकी जड़ें कहां तक फैली हैं। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।
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