रांची : टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आंशिक सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च निर्धारित की गई है.
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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई हुई. 11 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने खारिज की थी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछली सरकार में मंत्री रह चुके आलमगीर आलम को ईडी ने साल 2024 में 15 मई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से ही वह जेल में हैं. आरोपों के मुताबिक उनके आप्त सचिव रहे झाप्रसे अधिकारी संजीव कुमार लाल एवं उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदी हुई थी. पैसे बरामद होने के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था.

