पलामू : शहर थाना क्षेत्र के बैरिया चौक स्थित सुदना रोड में उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के नीचे एक आवास में अवैध रूप से LPG गैस सिलेंडरों का भंडारण कर कारोबार करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, कुटुमु थाना पाण्डु निवासी अजय कुमार साह द्वारा घरेलू व कॉमर्शियल इंडेन गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कारोबार किया जा रहा था।
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इसी दौरान 15 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी अजय कुमार साह ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते हुए घटनास्थल से सिलेंडरों को हटाकर छिपा दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की निशानदेही पर बाजार समिति स्थित शेड से 26 घरेलू और 10 कॉमर्शियल LPG इंडेन गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा एक टाटा मैक्सी वाहन में रखे गए कुल 36 सिलेंडरों को भी जब्त किया गया।
पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार
बीते 15 मार्च को नावाजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कतरी में पंकज कुमार यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने इस घटना में शामिल मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है. घटना के सामने आने के बाद पुलिस की गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की.
इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मृतक पंकज कुमार यादव का शव एक कमरे में पाया और इस दौरान उसकी पत्नी भी मौके पर मौजूद थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि पति-पत्नी दोनों कमरे के अंदर बंद थे। दरवाजा खुलवाने पर अंदर मृतक का शव मिला। घटनास्थल से पुलिस ने एक कपड़े भी बरामद किया, जिस पर उल्टी के चिन्ह पाए गए तथा एक ओढ़नी पर खून जैसे धब्बे पाए गए।
बाद में मृतक की पत्नी पिंकी कुमारी उर्फ मधु से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी। इसी कारण उसने भोजन में सल्फास की गोली मिलाकर पति को खिला दिया। जब पति की तबीयत बिगड़ी और वह उल्टी करने लगा, तो उसने अवसर का लाभ उठाकर अपनी ओढ़नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि पिंकी कुमारी की शादी वर्ष 2024 में हुई थी और वह अधिकांश समय अपने मायके में रहती थी।
बताया जा रहा है कि हाल ही में उसके एक वर्षीय पुत्र का जन्मदिन भी मायके में मनाया गया था, जहां मृतक के साथ मारपीट की घटना भी हुई थी। इस संबंध में मृतक के पिता सत्येन्द्र यादव के लिखित आवेदन के आधार पर नावाजयपुर थाना कांड संख्या 15/2026, दिनांक 16.03.2026, धारा 103(1)/49/61(2)/115(2)/126(2)/127(2)/3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कराया था.


