एयरनाउ डेस्क: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के SIR को लेकर चल रहे विवादों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट को आदेश देते हुए कहा, वोटर लिस्ट के SIR 80 लाख दावों और आपत्तियों को जल्द निपटाने के लिए पड़ोशी राज्य झारखंड और ओडिशा से ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को बुलाने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट पहले ही ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को पश्चिम बंगाल में तैनात कर चुकी है थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा संख्या और कम समय होने कारण झारखंड और ओडिशा की भागीदारी को मंजूरी दी गई है। ये अधिकारी दावों और आपत्तियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फाइनल लिस्ट के प्रकाशन की आखिरी तारीख 28 फ़रवरी को ही होगी। लेकिन इसके बाद भी सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश करने की अनुमति होगी और और फिर अंतिम सूची को ही माना जाएगा।

