रांची : उत्पाद विभाग ने बार और रेस्टोरेंट के लिए नई नियमावली प्रस्तावित की है, जिसमें नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। हथियार के साथ प्रवेश करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। स्टॉक रजिस्टर, सफाई, पेग माप, संगीत और सीसीटीवी जैसे कई उल्लंघनों पर 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने तय किए गए हैं।
उत्पाद विभाग से जारी बार, रेस्टोरेंट आदि के लिए प्रस्तावित नियमावली में नियम तोड़ने वालों के लिए जुर्माने का भी प्रविधान किया गया है। लाइसेंसी होटल, रेस्टोरेंट, बार परिसर में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश करने पर हथियार धारण करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
स्टाक रजिस्टर मांगने पर प्रस्तुत नहीं करने पर दस हजार रुपये, स्टाक रजिस्टर अद्यतन नहीं भरने पर दस हजार रुपये, ड्यूअी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर, गोदाम में रखने पर दस हजार रुपये, होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब के लाइसेंसी को पेग के अनुसार विक्रय मूल्य को प्रदर्शित नहीं करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं क्लब परिसर में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना, कीट नियंत्रण नहीं कराया जाना पाया गया तो देना होगा दस हजार रुपये का जुर्माना। लाइसेंसी होटल, बार, रेस्टोरेंट व क्लब में दृष्टिसुलभ स्थल पर एंटी ड्रग अवेयरनेस वारनिंग साइनेज बोर्ड, स्टील बोर्ड नहीं लगाने पर दस हजार रुपये, परिसर में डेसिबल मीटर को नहीं रखने जाने पर दस हजार रुपये, परिसर के नो स्मोकिंग जोन में स्मोकिंग करते हुए पाए जाने पर दस हजार रुपये, पेग में माप से कम शराब परोसने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।


