रांची: शराब घोटाला मामले में बुधवार को एसीबी कोर्ट में आईएएस अधिकारी व रामगढ़ जिले के उपायुक्त फैज अक अहमद ने अपना बयान दर्ज कराया। पूर्व में उत्पाद विभाग में आयुक्त रह चुके IAS अधिकारी फैज अक अहमद का बीएनएस की धारा 183 के तहत बयान दर्ज किया गया. बता दें कि पूर्व में कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज होता था।
बुधवार को एसीबी कोर्ट की अनुमति के बाद उनका बयान दर्ज हुआ. कोर्ट ने उनका बयान दर्ज करवाने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की और मजिस्ट्रेट के समक्ष फैज अक अहमद का बयान दर्ज किया गया. बताया जा रहा है कि फैज अक अहमद ने अपने बयान में शराब घोटाला से जुड़े कई ऐसे तथ्यों का खुलासा किया है, जिससे मामले की जांच को नई दिशा मिलेगी. एसीबी कोर्ट में बयान दर्ज होने से पहले फैज अक अहमद से एसीबी ने समन भेजकर दो बार पूछताछ कर चुकी है तो वहीं कहा जा रहा है कि रामगढ़ डीसी ने अपने बयान में तत्कालीन उत्पाद विभाग के सचिव विनय चौबे का पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट के समक्ष खोल दिया है.


