Ranchi: 8.86 एकड़ कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई. कोर्ट ने ईडी को दिया जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. यहां बता दें कि बीते 6 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर कोर्ट से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई है. मामले में जमीन कारोबारियों समेत कई के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी.
इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 10 बार समन किया था.जिसमें से 2 बार पूछताछ हुई थी. 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 5 माह बाद झारखंड हाई कोर्ट से इस मामले में जमानत मिली थी. वही इस मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत कई जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
मामले में 30 मार्च 2024 को ईडी ने पहला चार्जशीट दाखिल की थी.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन , बड़गाईं अंचल के निलंबित उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक विनोद सिंह,रैयत राजकुमार पाहन और जमीन कारोबारी हिलेरियस कच्छप खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. वही दूसरा चार्जशीट ईडी ने 7 जून 2024 को दाखिल की थी.जेएमएम नेता अंतू तिर्की, समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.


