Sunday, May 31, 2026

10 लाख ईनामी कुख्यात PLFI नक्सली अमृत होरो गिरफ्तार, हथियार, कारतूस एवं नक्सली सामग्री बरामद

रांची: रांची पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के स्टेट चीफ और 10 लाख रुपये इनामी उग्रवादी अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस उग्रवादी के पास से एक स्वचालित पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन तथा PLFI के नक्सली पर्चे भी बरामद किए गए हैं। नक्सली की गिरफ़्तारी लापुंग थाना क्षेत्र के महुगांव जंगल से हुई. इस संबंध में एसएसपी राकेश रंजन ने विस्तृत जानकारी शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में दी।

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नक्सली वारदात को अंजाम देने की तैयारी

एसएसपी के अनुसार अमृत होरो के अपने सहयोगियों के साथ लापुंग थाना क्षेत्र के महुगांव जंगल के आसपास हथियारों के साथ घूमने और किसी बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने की योजना बनाने की बात सामने आई थी। इसके आधार पर ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी टीम ने महुगांव के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर एक संदिग्ध हथियारबंद व्यक्ति को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या के रूप में बताई और खुद को PLFI का स्टेट चीफ स्वीकार किया।

16 वर्षों से सक्रिय था अमृत होरो

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अमृत होरो पिछले करीब 16 वर्षों से झारखंड में सक्रिय था और रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा तथा पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। उस पर हत्या, रंगदारी, लेवी वसूली, आगजनी, फायरिंग और सरकारी विकास कार्यों में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप हैं।

जांच में यह भी सामने आया कि PLFI के नाम पर व्यवसायियों, ठेकेदारों और प्रतिष्ठित लोगों को फोन तथा सोशल मीडिया एप के जरिए धमकाकर रंगदारी और लेवी की मांग की जाती थी। संगठन के नाम पर दहशत फैलाकर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।

50 से अधिक मामलों में था वांछित

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अमृत होरो के खिलाफ रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम सहित विभिन्न जिलों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, उग्रवादी गतिविधियां, आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।

कई बड़ी घटनाओं में रहा शामिल

पुलिस के अनुसार अमृत होरो कई चर्चित घटनाओं में शामिल रहा है। वर्ष 2023 में लापुंग क्षेत्र में राजेश कुमार साहू की हत्या, 2024 में जलमीनार निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार से 20 लाख रुपये की लेवी की मांग, 2026 में खूंटी जिले के रेल परियोजना स्थल पर फायरिंग और रोड रोलर जलाने की घटना तथा विभिन्न जिलों में व्यवसायियों और ठेकेदारों से लाखों रुपये की रंगदारी मांगने के मामलों में उसकी भूमिका सामने आई है। रांची पुलिस का दावा है कि अमृत होरो की गिरफ्तारी के साथ ही प्रतिबंधित संगठन PLFI के शीर्ष नेतृत्व का पूरी तरह सफाया हो गया है।

प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन का प्रमुख (स्टेट चीफ) अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या का महत्वपूर्ण घटनाओं की विवरणीः-

1. लापुंग थाना कांड सं0- 36/23 वर्ष 2023 में हुलसू निवासी राजेश कुमार साहु को नक्सली अमृत होरो एवं प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन के 06-07 सदस्यों द्वारा मिलकर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

2. लापुंग थाना कांड सं0- 33/24 वर्ष 2024 में लापुंग थाना अंतर्गत लोहागढ नदी पर बनवा रहे जल मीनार के ठेकेदार से 20 लाख की लेवी की मांग की गई नही देने पर जान मारने की धमकी दी गई।

3. कर्रा थाना कांड सं0- 31/26 वर्ष 2026 अप्रैल में नरसिंह कन्सट्रक्शन कंपनी एवं बिल्डकॉन प्राईभेट लिमिटेड कंपनी के पिरका लोधमा लिंक रेल लाइन के परियोजना के कट्मकूक साईड के पास फायरिंग कर रोड रोलर को जला दिया गया एवं ठिकेदार को 50 लाख की लेवी की मांग की गई थी। (जिला- खूंटी)

4. कामडारा थाना कांड सं0-12/24 वर्ष 2024 में प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन के अमृत होरो एवं उनके साथियों के द्वारा कामडारा क्षेत्र जिला गुमला के व्यवसायियों / ठिकेदारों को डरा-धमका कर मोटी लेवी वसूलने एवं क्षेत्र में विकास कार्यों को बाधित करने के आरोप में UAPA सहित अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया। (जिला- गुमला)

5. पिठौरिया थाना कांड सं0- 117/25 वर्ष 2025 में संजय सिंह उर्फ मंटू सिंह जो नामचिन कारोबारी है को उनके हरेक प्रोजेक्ट में 05 प्रतिशत की सहयोग राशि देने के लिए पी०एल०एफ०आई० के लेटर पैड पर पर्चा देकर भयाक्रांत किया गया। (जिला- राँची)

6. कैरो थाना कांड सं0- 18/26 वर्ष 2026 में जन वितरण प्रणाली सरकारी राशन दुकान के संचालक से PLFI स्टेट चीफ के नाम से पर्चा देकर 10 लाख की लेवी की मांग की गई नही देने पर फौजी कार्रवाई करने की धमकी दी गई। (जिला- लोहरदगा)

7. आंनदपुर थाना कांड सं0- 05/2024 वर्ष 2024 में आपसी वर्चस्व की लडाई में प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० नक्सली संगठन के अमृत होरो एवं उनके साथी द्वारा पी०एल०एफ०आई० के ही अन्य सदस्य मत्यस टूटी की ही हत्या कर दी गई थी। (जिला- पश्चिमी सिंहभूम )

गिरफ्‌तार प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० संगठन का प्रमुख (स्टेट चीफ) अमृत होरो उर्फ मेचो उर्फ सूर्या आपराधिक इतिहासः-

(राँची जिला में)
(1) लापुंग थाना कांड सं0-27/11, दि0-04.06.11 धारा-147/148/149/364/302 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(2) लापुंग थाना कांड सं0-01/12, दि0-05.01.12, धारा-302/34 भा०द०वि०

(3) लापुंग थाना कार्ड नं0-21/12, दि0-17.06.12, धारा-302/34 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(4) लापुंग थाना कार्ड सं0-22/12, दि0-28.06.12, धारा-386/387/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(5) लापुंग थाना कांड सं0-36/12, दि0-07.10.12, धारा 307/353/414/34 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(6) लापुंग थाना कांड सं0- 38/12, दिनांक 19.10.12, धारा 147/148/149/452/341/342/323/302/379/427/435/506 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(7) लापुंग थाना कांड सं0-46/12 दि0 23.11.12 धारा 147/148/149/342/302/120 (बी०) भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(8) लापुंग थाना कांड सं0-07/13, दि0-19.03.13, धारा 414 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(9) लापुंग थाना कांड सं0-34/13, दिनांक 25.08.13, धारा 147/148/149/302 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी० एल०ए० एक्ट

(10) लापुंग थाना कांड सं0-47/13, दि0 20.10.13, धारा 302/379/34 भा0द0वि0 एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(11) लापुंग थाना कांड सं0-25/14, दि0 20.09.14, धारा 147/148/149/302 भा0द0वि0, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(12) बेड़ो थाना कांड सं0-36/12, दि0 13.04.12, धारा-25 (1-B) a/26/35 आर्म्स एक्ट

(13) लापुंग थाना कांड सं0-36/2023, दिनांक 30.09.2023, धारा 302/307/341/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।

(14) लापुंग थाना कांड सं0-42/2023, दिनांक 20.11.2023, धारा-384/385/387/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(15) लापुंग थाना कांड सं0-33/2024, दिनांक 01.09.2024, धारा-308 (5)/308(4)/3(5) BNS 2023

(16) नगडी थाना कांड सं0-51/2026 दिनांक-04/04/2025 धारा-308(3)/308 (4) बी0एन0एस0 एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट

(17) टाटीसिलवे थाना कांड सं0-77/2025 दिनांक-16.09.2025 धारा-308(3)/308 (4) बी0एन0एस0 एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(18) अरगोडा थाना कांड सं0-187/2025 दिनाांक-02/09/2025 धारा-111/308(3)/308 (4) बी०एन०एस०एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट

(19) नगडी थाना कांड सं0-84/2026 दिनांक-22/05/2026 धारा-308(4) बी0एन0एस0 एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट

(20) पिठोरिया थाना कांड सं०-117/2025 दिनांक 02.09.2025 धारा 308 (4) B.N.S एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(21) खेलगाँव थाना कांड सं०-52/2025 दिनांक-03.09.2025 धारा-308(3)/308 (4) B.N.S एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(अन्य जिला में)

(01) जरियागढ़ थाना काण्ड संख्या-02/25 दिनांक 02.01.2025 धारा 308/111/61(2)/3(5) BNS, 25(1-B)a/25(6)/26/35 Arms Act एवं 17 CLA Act.

(02) जरियागढ़ थाना काण्ड संख्या-23/23 दिनांक-01.06.2023 धारा- 25 (1-A) / 25 (1-B) a/25 (6)/26/35 Arms Act एव 17 CLA Act.

(03) कर्रा थाना काण्ड सं0 31/26, दिनांक 01.05.2026, धारा 308(3)/308(4)/326(g)/3(5) BNS 2023 एवं 25(1-B)a/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट

(04) तोरपा थाना कांड सं0-57/2023 दिनांक-22.06.2023 धारा-143/144/147/148/149/120 (बी) भा०द०वि० एवं 25 (1-b) a/25(6)/26/35 आर्म्स एक्ट एव 17 CLA Act.

(05) बसिया थाना कांड सं०-29/11 दिनांक 11.12.2011 धारा 302/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

(06) कामडारा थाना कांड सं०-31/13 दिनांक 02.03.2013 धारा 364/302/210/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(07) कामडारा थाना कांड सं०-44/12 दिनांक 22.10.2012 धारा 147/148/149/353/307 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(08) कामडारा थाना कांड सं०-55/2012 दिनांक 27.12.2012 धारा 147/148/149/353/307/436/427 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(09) कामडारा थाना कांड सं०-20/2013 दिनांक 22.05.2013 धारा भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 147/148/149/341/342/302

(10) बसिया थाना कांड सं०-50/13 दिनांक 13.08.2013 धारा 147/148/149/341/307/353 भा०द०वि०, 25(1-b)a/26(2)/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट
(11) कामडारा थाना कांड सं०-41/2013 दिनांक 03.11.2013 धारा 302/120 (बी) / 379/34 bh०८०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

(12) बसिया थाना कांड सं०-72/13 दिनांक 12.11.2013 धारा 147/148/149/353/307 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(13) कामडारा थाना कांड सं०-46/2013 दिनांक 30.11.2013 धारा 147/148/149/353/307/341 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए/26 (2)/35/27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी० एल०ए० एक्ट।

(14) कामडारा थाना कांड सं०-18/2014 दिनांक 07.06.2014 धारा 364/302/201/379/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

(15) बसिया थाना कांड सं०-54/14 दिनांक 17.07.2014 धारा भा०द०वि०, 25(1-b)a/26/27/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 147/148/149/341/353/307/504

(16) कामडारा थाना कांड सं०-40/14 दिनांक 03.11.2014 धारा 147/148/149/302/379/427 भा०द०वि०, 25(1-बी) ए/26/35/27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(17) कामडारा थाना कांड सं०-45/14 दिनांक 23.12.2014 धारा 147/148/149/353/307/414 भा०द०वि०, 25(1-बी) ए/26/35/27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(18) कामडारा थाना कांड सं०-05/15 दिनांक 20.01.2015 धारा 147/148/149/353/307/414 भा०द०वि०, 25(1-बी)ए/26(2)/35/27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्टा

(19) कामडारा थाना कांड सं०-17/15 दिनांक 27.02.2015 धारा 302/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(20) कामडारा थाना कांड सं०-31/15 दिनांक 05.06.2015 धारा 302/201 भा०द०वि०। –

(21) कामडारा थाना कांड सं०-35/15 दिनांक 13.06.2015 धारा बी) ए/26/35/27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। 353/307/34 भा०द०वि०, 25(1-

(22) कामडारा थाना कांड सं०-01/2024 दिनांक 04.01.2024 धारा 25 (1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(23) कामडारा थाना कांड सं०-12/2024 दिनांक 24.02.2025 धारा 385/387 भा०द०वि०, 17 सी०एल०ए० एक्ट एवं 10/13/18/20 U.A.P.A एक्टा

(24) कामडारा थाना कांड सं०-14/2025 दिनांक 12.03.2025 धारा 310 (4)/310 (5) B.N.S, 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(25). कामडारा थाना कांड सं०-45/2025 दिनांक 06.08.2025 धारा 191 (2)/191(3)/190/109(1)/132 B.N.S, 25(1-B)/27(1)/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

(26). तोरपा थाना कांड सं0-19/2026 दिनांक-24.03.2026 धारा-308 (2)/324 (4)/324 (5) बी0एन0एस0-2023 एवं 25 (1-b) a/26/27/35 आर्म्स एक्ट

(27) जरियागढ़ थाना काण्ड संख्या-01/25 दिनांक-01.01.2025 धारा 308 (4)/3(5) BNS एवं 17 CLA Act.

(28) कैरो थाना कांड सं० 18/26 दिनांक 14.04.2026 धारा 308 (2) / 308 (4) बी0एन0एस० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।

(29) आंनदपुर थाना कांड सं0 05/24 दिनांक 18.03.2024 धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट

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