पलामू : झारखंड के पलामू जिले में रेलवे संपत्ति चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है. इस संबंध में जपला आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने विश्रामपुर स्थित कबाड़ दुकान और नौकाडीह-दरुआ गांव में कार्रवाई कर करीब 1,020 किलोग्राम रेलवे का लोहा और 26 किलोग्राम तांबा बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 51,400 रुपये बताई जा रही है। इसकी पुष्टि जपला आरपीएफ के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा ने की है।
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आरपीएफ इंस्पेक्टर के अनुसार मामले में गिरफ्तार लोगों की पहचान अनिल कुमार और मुकेश चौधरी के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में की गई शिकायत के सत्यापन के बाद यह कार्रवाई हुई है और फिलहाल जांच जारी है।
आरपीएफ के अनुसार, 26 अगस्त को रेल मदद और ट्विटर पर मिली शिकायत के सत्यापन के दौरान सिगसिगी स्टेशन के पास रेलवे का लोहा चोरी किए जाने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान चोरी का लोहा विश्रामपुर स्थित प्रभु साव की कबाड़ दुकान में बेचे जाने और कुछ लोहा नौकाडीह-दरुआ गांव में छिपाकर रखे जाने की जानकारी मिली।
इसके बाद आरपीएफ जपला की टीम ने अपराध आसूचना शाखा गया और स्थानीय पुलिस के सहयोग से विश्रामपुर स्थित कबाड़ दुकान में छापेमारी की। कबाड़ दुकान से 520 किलो लोहा और 26 किलो तांबा बरामद किया गया । आरपीएफ के मुताबिक, कबाड़ दुकान से अनिल कुमार, निवासी हरिजन मोहल्ला/स्कूल, जपला, थाना हुसैनाबाद को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान मालगाड़ी के वैगन की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाला चादरनुमा लोहा, वैगन के दरवाजे, ओएचई मास्ट के टुकड़े और अन्य रेलवे सामग्री समेत करीब 520 किलो लोहा बरामद हुआ।
इसके अलावा रेलवे के ऑक्जिलरी ट्रांसफॉर्मर से चोरी किया गया करीब 26 किलो तांबा भी बरामद किया गया। आरपीएफ ने अनिल कुमार को रेलवे की चोरी की संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके अतिरिक्त नौकाडीह-दरुआ से 500 किलो रेलवे का लोहा बरामद है। गिरफ्तार अनिल कुमार की निशानदेही पर आरपीएफ टीम ने नौकाडीह-दरुआ गांव में अरुण चौधरी के मकान पर छापेमारी की। यहां से मुकेश चौधरी, निवासी नौकाडीह-दरुआ, थाना उंटारी रोड को पकड़ा गया।
आरपीएफ के अनुसार, मकान के आंगन से रेलवे के चादरनुमा लोहे के 23 टुकड़े बरामद हुए, जिनका वजन करीब 500 किलो था।आरपीएफ के मुताबिक, पूछताछ में मुकुलेश ने रेलवे की मालगाड़ियों से लोहा चोरी कर उसे कबाड़ दुकान में बेचने की जानकारी दी। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इस मामले को आरपीएफ जपला में मामला दर्ज है।
आरपीएफ ने दोनों आरोपियों को जब्त रेलवे संपत्ति के साथ जपला पोस्ट लाया। मामले में आरपीएफ पोस्ट जपला में कांड संख्या 01/26, दिनांक 27 अगस्त 2026, धारा 3 आरपी (यू.पी.) एक्ट के तहत अनिल कुमार, मुकुलेश चौधरी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच आरपीएफ पोस्ट जपला के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार झा को सौंपी गई है।

