Saturday, October 31, 2026

SC- ST एक्ट 1989 के तहत 3 जिला न्यायाधीश के पद होंगे सृजित, 3 कुटुंब न्यायालयों में होंगे 21 पद

रांची : राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14(1) के प्रावधानों के तहत रांची, धनबाद एवं डाल्टेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित तीन विशेष न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पदों के सृजन की अनुशंसा की है. यह फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में लिया गया.

वहीं रांची, धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में गठित एक-एक अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय की स्थापना के लिए 21 पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है. इसके अलावा द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस एक्ट, 1985 के तहत चतरा जिले में गठित जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के सात पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है.

एयर नाऊ स्पेशल

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