नई दिल्ली: झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपित कमल देसाई और शीतल देसाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) पहले ही दोनों को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुका था। हालांकि, एजेंसी के सामने पेश होने के बजाय दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
Highlights:
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा। इससे पहले रांची स्थित ACB कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
ACB की कार्रवाई
एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कुछ महीने पहले दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने के बजाय दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर दिया, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की है। तब तक दोनों आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा और कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।
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